ऊंचाई में छूट और हवलदार के लिए सीने की माप (जी डी)
इस प्रकार आराम ऊंचाई में अनुमेय और के रूप में उम्मीदवारों को सीने में किया जाएगा-
ऊँचाई: गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगराओं, मराठों
और सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल
प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख के लेह और राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों की श्रेणियों में
गिरने उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों के लिए 165 सेमी
होगा पुरुष और महिलाओं के लिए 155 सेमी. सभी अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के
लिए न्यूनतम ऊंचाई 162.5 सेमी पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 150 हो जाएगी.
चेस्ट: पुरुष गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगराओं, मराठों
और सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल
प्रदेश, कश्मीर और लेह के राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों के categorist में गिरने
उम्मीदवारों की न्यूनतम छाती और जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र 78 सेमी (न्यूनतम
5 सेमी विस्तार) हो जाएगा. सभी पुरुष अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम
छाती 76 सेमी (न्यूनतम 5 सेमी विस्तार) हो जाएगा. इस छूट का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों
को उनके मूल अधिवास प्रमाण पत्र और ऊंचाई में छूट और छाती माप के लिए भर्ती केन्द्र
के लिए फार्म लाने के लिए आवश्यक हैं. फार्म यहाँ डाउनलोड किया जा सकता है.